scriptSupreme court notice to central and state govt about Migrant workers | प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों को दिया नोटिस | Patrika News

प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों को दिया नोटिस

locationनई दिल्लीPublished: May 26, 2020 08:54:47 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

- सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने केंद्र और राज्य सरकारों से 28 मई तक जवाब मांगा है

- जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की बेंच ने सरकार से मांगा है जवाब

Supreme Court of india
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि लॉकडाउन में क्या-क्या किया गया है

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ( central Gotvt ) ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) की घोषणा कर दी थी। इसके चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंस गए। अब उनकी समस्या और दयनीय स्थिति पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo moto cognizance) लिया है। शीर्ष अदालत में तीन जजों की बेंच ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र को नोटिस भेजकर इस विषय में जवाब मांगा है।

Copyright © 2023 Patrika Group. All Rights Reserved.