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Rajasthan Crisis: High Court के फैसले पर रोक लगाने से SC का इनकार, सोमवार को होगी सुनवाई

Published: Jul 23, 2020 01:52:02 pm

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

Rajasthan Crisis: Supreme Court का HC के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
सोमवार को फिर इस मामले में SC में होगी सुनवाई
शुक्रवार को आएगा High Court का फैसला

Supreme Court on Rajasthan Political Crisis

सुप्रीम कोर्ट में सचिन पायलट गुट की जीत हुई!

नई दिल्ली। राजस्थान ( Rajasthan Poltical Crisis ) में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) के आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ( SC ) के इस आदेश से साफ हो गया है कि हाईकोर्ट ( High Court ) शुक्रवार को अपना फैसला सुना पाएगा। वहीं, इस मामले पर सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
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राजस्थान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court on Rajasthan Poltical Crisis ) ने कहा कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए। इसके बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल, राजस्थान विधानसभा स्पीकर ( Vidhan Sabha Speaker ) की ओर से दलील पेश करते हुए कपिल सिब्बल ( Kapil SIbal ) ने कहा था कि हाईकोर्ट ( High Court ) के फैसले को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) गुट के विधायकों की याचिका पर कल आने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई कड़े सवाल पूछे। स्पीकर सीपी जोशी ( CP Joshi ) के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर को फैसले लेने से रोकना न्यायसंगत नहीं है।
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सोमवार को फिर SC में होगी सुनवाई

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कहा कि अब वह इस पूरे मामले को कानून के तहत सुनेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसपर फैसला सुनाएगा तब उसी कसौटी पर हाई कोर्ट ( High Court ) के फैसले को परखा जाएगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सचिन पायलट खेमा ने सुनवाई टालने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की लंबी सुनवाई करनी पड़ेगी। इसपर सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को निलंबित किया जा सकता है। वहीं, SC ने पूछा कि क्या किसी के मीटिंग में नहीं आने से कोई अयोग्य हो जाता है? इसपर वकील सिब्बल (Kapil Sibal ) ने कहा कि यह अयोग्यता का कारण है। जस्टिस मिश्रा ( Justice Mishra ) ने कहा कि ये अधिकार हो जाएगा और फिर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। वहीं, सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर विधायकों को नोटिस किस आधार पर दिया गया, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि पायलट गुट के विधायकों की गतिविधियां पार्टी विरोधी लग रही हैं। फिलहाल, इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। फिलहाल, अब सबकी निगाहें राजस्थान हाईकोर्ट पर टिकी है, जब इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
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