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कावेरी जल विवादः कर्नाटक अब हर रोज देगा 12000 क्यूसेक पानी

कोर्ट ने पिछले फैसले में सुधार करते हुए कहा कि 20 सितंबर तक कर्नाटक हर दिन 12 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देगा

Sep 12, 2016 / 01:05 pm

सुनील शर्मा

supreme court

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नई दिल्ली। कावेरी जल के बंटवारे पर चल रहे विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक को थोड़ी राहत दी। कोर्ट ने पिछले फैसले में सुधार करते हुए कहा कि 20 सितंबर तक कर्नाटक हर दिन 12 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देगा।

5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को 15 हजार क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया था। कर्नाटक सरकार ने इस आदेश पर अमल करने की बजाय स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शनिवार देर शाम याचिका दायर की थी,जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। याचिका में कर्नाटक ने तमिलनाडु को हर दिन 1000 क्यूसेक पानी देने पर रजामंदी जताई थी।

मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा,देश के नागरिकों और सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होता है जब तक कि उसमें कोई बदलाव न किया जाए। अगर अदालत कोई आदेश देती है तो या उसका पालन कीजिए या फिर सुधार के लिए आईए। लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। राज्य आदेश तामील नहीं करने के लिए कानून व्यवस्था का बहाना नहीं ले सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के 5 सितंबर के फैसले से कर्नाटक के लोग नारज थे। राज्य के मांड्या समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। रविवार को बेंगलूरु में एक छात्र पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी थी। सोमवार को चेन्नई के वुडलैंड्स होटल पर कथित तौर पर एक तमिल संगठन के लोगों ने हमला किया। हमलावरों ने होटल की खिड़कियों के शीशे तोड़े और कुछ पर्चे भी छोड़े जिनमेें लिखा हुआ था कि अगर कर्नाटक में तमिल लोगों पर हमला किया गया तो इसका बदला लिया जाएगा।

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