सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेईई (एडवांस) के तहत आईआईटी काउंसलिंग और दाखिले पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेईई (एडवांस) के तहत अब आगे आईआईटी काउंसलिंग और दाखिले पर रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश का कोई उच्च न्यायालय अब से जेईई-आईआईटी (एडवांस) पर किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा। अदालत ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से शनिवार तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जेईई-आईआईटी (एडवांस) से जुड़ी याचिकाओं की संख्या और मामलों की प्रकृति की सूचना देने का निर्देश दिया है।
प्रिटिंग की गलती पर दिए गए थे ग्रेस मार्क
सर्वोच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को केंद्र से आईआईटी-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईआईटी-जेईई) के एडवांस कोर्स में सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त सात अंक दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा था। यह अतिरिक्त सात अंक हिंदी भाषा के प्रश्नपत्र में प्रिंटिंग की गलती के मद्देनजर दिए गए थे।
तमिलनाडू के छात्र ने दी थी चुनौती
जानकारी के मुताबिक तमिलनाडू के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क को चुनौती दी थी। छात्र ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि वो मेरिट लिस्ट दोबारा से तैयार करवाने का आदेश दे।