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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- देश के हर व्‍यक्ति को शाकाहारी होने का आदेश नहीं दे सकते

Published: Oct 12, 2018 02:52:46 pm

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Dhirendra

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के वक्‍त न्‍यायाधीश मदन बी लोकुर ने याची के वकील से ये बात कही।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- देश के हर व्‍यक्ति को शाकाहारी होने का आदेश नहीं दे सकते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश मदन बी लोकुर ने एक पीआइएल पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि क्‍या आप चाहते हैं कि देश मे रहने वाला हर आदमी शाकाहारी हो जाए। इस सवाल का तर्कपूर्ण जवाब नहीं मिलने के बाद न्‍यायाधीश लोकुर ने कहा कि आपकी याचिका के आधार पर हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। क्‍योंकि यह निजी पसंद से जुड़ा मसला है। फिर इस बात की कल्‍पना कैसे की जा सकती है कि इस देश में रहने वाला हर व्‍यक्ति शाकाहारी हो।
फरवरी, 2019 तक सुनवाई स्‍थगित
दरअसल, मीट और चमड़े के निर्यात पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकता कि हर आदमी शाकाहारी बन जाए। जस्टिस मदन बी लोकुर ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं कि देश में हर शख्स शाकाहारी हो जाए? इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई को फरवरी, 2019 तक के लिए स्थगित कर दिया है।
गुरुग्राम में हिंदू संगठनो का बल प्रयोग
सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश ने ये बात हाल ही में शिवसेना और एक अन्य हिंदू संगठन द्वारा गुरुग्राम में 400 मांस और चिकन की दुकानों को बंद करने के लिए बल का इस्तेमाल करने के बावजूद कही। इन संगठनों ने प्रशासन से मांग की थी कि नवरात्रि के दौरान दुकानों को बंद कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसा आदेश जारी नहीं करने के बाद हिंदू संगठनों ने मीट व चिकन की दुकानों को बंद कराने के लिए बल प्रयोग किया था।
प्रशासन ने नोटिस में नहीं लिया
हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों का इस मामले में कहना है कि हमने प्रशासन से अनुरोध किया था कि गुरुग्राम में मांस की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद किया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं लिया। इसलिए हमें इन दुकानों को बंद करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। हम लोगों से दुकानों को बंद करने का अनुरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद वो दुकान नहीं बंद करेंगे तो हम उन्हें दुकानों को बंद करने के लिए मजबूर करेंगे।
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