मजदूर अभी भी जिंदा हो सकते हैं- सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस ए. के. सीकरी की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि मजदूरों को निकालने का काम चलता रहना चाहिए क्योंकि चमत्कार भी होते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहा, ‘रेस्क्यू की अपनी कोशिशें जारी रखें। क्या पता कम से कम कुछ खनिक अब भी जिंदा हों? चमत्कार भी तो होते हैं।’
राज्य और केंद्र सरकार को भी लगी फटकार
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन को लेकर भी राज्य सरकार को फटकार लगाई। आपको बता दें कि जिस कोयला खदान में मजदूर फंसे हैं, वो भी अवैध रूप से ही चल रही थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अवैध खदानों को चलाने वाले लोगों और इसकी इजाजत देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है?
5 ऑटोमेटिक वाहनों को लगाया गया है रेस्क्यू में वहीं राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि सरकार की तरफ से मजदूरों को निकालने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। हाल ही में सरकार ने खनिकों को निकालने के लिए 5 ऐसे वाहनों को लगाया है जो कि रिमोट से चलते हैं। इन वाहनों को इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है।