पहले ऐसा नहीं था, पहले महिलाओं को ससुराल वाले इलाके से ही शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। ऐसे मामलों में सुसराल वालों से पीड़ित महिलाएं कहीं दूर रहने को बाध्य होती हैं या ससुराल वालों से तंग होकर घर छोड़कर कहीं और रहने चली जाती हैं। लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें वापस ससुराल क्षेत्र आना पड़ता है, जो उनके लिए असुरक्षित और दुविधा से भरा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ससुराल वालों से पीड़ित औरतें किसी भी इलाके से अपनी शिकायत लिखवा सकती हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पीड़िताओं को वैवाहिक स्थल पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोई बाध्यता नहीं है। वह जिस भी इलाके में रह रही हैं, घर से पास या दूर, उस इलाके के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ससुराल से मारपीट और प्रताड़ना की शिकार औरतें आईपीसी की धारा 498 A के तहत किसी भी पास के थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। औरतें चाहे अपने मां-बाप के साथ रह रही हों या कहीं मायके और ससुराल से अलग कहीं दूसरी जगह पर, वह उसी जगह के थाने में शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
इतना ही नहीं महिलाएं जिस इलाके से मामला दर्ज करा रही हैं, उसी इलाके की पुलिस त्वरित तौर पर शिकायत लिखकर कार्रवाई भी शुरू करेगी। जब तक मामला चलेगा महिलाएं चाहें तो उस दौरान एक बार भी अपने वैवाहिक स्थल पर न जाना चाहें तो यह भी उनके अधिकार में होगा।
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बता दें कि ससुराल पक्ष की मारपीट, दहेज प्रताड़ना के चलते लाखों औरतें अपना ससुराल छोड़ देती हैं, कई मारपीट कर भगा दी जाती हैं और कुछ अपने बच्चों के साथ अन्यत्र रहन के लिए विवश हो जाती है।
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