कोर्ट में अपने व्यवहार के लिए तेजपाल को SC से पड़ी फटकार
बैंच ने कहाकि, आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, आपको संस्थान का सम्मान करना चाहिए
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यौन शोषण के आरोपी तहलका के संस्थापक तरूण तेजपाल को निचली अदालत में व्यवहार पर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल के दौरान तेजपाल के व्यवहार पर सवाल उठाए।
मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और जस्टिस अरूण मिश्रा की बैंच ने गोवा के एडिशनल सेशंस कोर्ट की रिपोर्ट के बाद तेजपाल को कोर्ट पर सवाल उठाने के लिए फटकारा। बैंच ने कहाकि, आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं। हमें यह बात बुरी लगी। आपको संस्थान का सम्मान करना चाहिए।
इस पर तेजपाल के वकील ने माफी मांगी जिस पर कोर्ट ने कहाकि, क्षमा मांगना हर चीज का हल नहीं है। आपको आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। यह सही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए एक साल का समय दिया। गौरतलब है कि तेजपाल पर अपनी जूनियर साथी पर यौन हमले के आरोप में 2013 में गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद पिछले मई में अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तेजपाल को अंतरिम जमानत दी गई थी। बाद में जुलाई में तेजपाल को सामान्य जमानत दे दी गई थी। तेजपाल पर गोवा की एक होटल में जूनियर साथी से दुष्कर्म, यौन प्रताड़ना और मर्यादा भंग करने का आरोप है।
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