तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में OBC को आरक्षण देने का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण वाली याचिका खारिज।
नई दिल्ली। तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण ( OBC Reservation ) देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, केन्द्र द्वारा कोटा के तहत पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने के खिलाफ AIDMK, डीएमके, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
SC से याचिका खारिज दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि मेडिकल कॉलेजो में आरक्षण की सुविधा ना संविधान के अधिकार के खिलाफ है। इस याचिका में मेडिकल कोर्सेज में 50 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने का विरोध किया गया था। इतना ही नहीं याचिका में यह भी कहा गया था कि तमिलनाडु में SC, ST के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण है। जिसमें ओबीसी का हिस्सा पचास प्रतिशत है। दायर याचिका में कहा गया था कि कोटा के तहत 50 प्रतिशत पर ओबीसी उम्मीदवार को दाखिला दिया जाना चाहिए।