हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब
रेवंत को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) प्रमुख की रैली के बाद छोड़ दिया गया। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने तेलंगाना पुलिस द्वारा रेवंत की गिरफ्तारी पर्याप्त कारणों में कमी पाई और राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गड़बड़ी पर हैरानी जताई। अदालत ने मंगलवार को महाधिवक्ता से रेवंत की गिरफ्तारी की कार्रवाई के सबूत पेश करने को कहा।
कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर डीजीपी की सफाई
उच्च न्यायालय ने बुधवार को दूसरे दिन कांग्रेस नेता द्वारा दायर बंदी प्रत्यीकरण याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायण मूर्ति की खंडपीठ ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) महेंद्र रेड्डी को बुलाकर वह सबूत पेश करने को कहा जिसके आधार पर रेवंत को गिरफ्तार किया गया था। डीजीपी से पूछा गया कि कांग्रेस उम्मीदवार को गिरफ्तार करने का फैसला किस स्तर पर लिया गया।
हाईकोर्ट पुलिस अधिकारी के साक्ष्य से संतुष्ट नहीं
अदालत डीजीपी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य से संतुष्ट नहीं थी। अदालत ने खुफिया विभाग से प्राप्त दस्तावेज की सच्चाई पर संदेह जाहिर की। अदालत ने डीजीपी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए सात दिसंबर को मतदान होगा।