जवानों द्वारा पूरी जांच करने पर वहां आतंकी ठिकाना बरामद हुआ। सेना के मुताबिक आतंकियों ने अपना ठिकाना ऐसे बनाया था कि बाहर से उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। इस ठिकाने में आतंकियों की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। अधिकारियों के मुताबिक जब सेना का सर्च ऑपरेशन चलता था तो आतंकी इन्हीं ठिकानों में छिप जाते थे और बाद में निकलकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते थे। जवानों को ठिकाने से न तो कोई आतंकी मिला और न ही हथियार। इस ठिकाने पर सिर्फ आतंकियों की जरूरत की चीजें मौजूद थी।
कश्मीर में उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए नया नियम
अब जम्मू कश्मीर में हड़ताल, प्रदर्शन या किसी भी तरह के प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलेगी। राज्यपाल एनएन वोहरा ने शुक्रवार को इस संबंध में ‘द जम्मू कश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी आर्डिनेंस 2017’ लागू कर दिया है। इसके अंर्तगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को पांच साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।
अब जम्मू कश्मीर में हड़ताल, प्रदर्शन या किसी भी तरह के प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिलेगी। राज्यपाल एनएन वोहरा ने शुक्रवार को इस संबंध में ‘द जम्मू कश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी आर्डिनेंस 2017’ लागू कर दिया है। इसके अंर्तगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को पांच साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।
5 साल तक की सजा और जुर्माना
रिपोर्ट के मुताबिक इस आर्डिनेंस तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। इस आर्डिनेंस के लागू होने से अब हड़ताल, प्रदर्शन या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई भी शख्स अगर निजी या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करता है, तो उसे दो से पांच साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी लगाया
रिपोर्ट के मुताबिक इस आर्डिनेंस तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गया है। इस आर्डिनेंस के लागू होने से अब हड़ताल, प्रदर्शन या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई भी शख्स अगर निजी या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करता है, तो उसे दो से पांच साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी लगाया