सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने धारा 377 के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया, जिसके तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था।
कांग्रेस ने बताया महत्वपूर्ण कदम
गौरतलब है कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘बेहद महत्वपूर्ण’ बताया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, “सर्वोच्च न्यायालय का धारा 377 पर फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। एक पुराना औपनिवेशिक कानून जो आज के आधुनिक समय की सच्चाई से अलग था, समाप्त हो गया, मौलिक अधिकार बहाल हुए हैं और लैंगिक-रुझान पर आधारित भेदभाव को अस्वीकार किया गया है।” उन्होंने कहा, “यह एक उदार और सहिष्णु समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब तक क्या था धारा 377?
भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। यह आईपीसी की धारा 377 के अप्राकृतिक (अननैचुरल) यौन संबंध को गैरकानूनी ठहराता था। इस धारा के तहत दो लोग आपसी सहमति या असहमति से अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और दोषी पाए जाते तो उनपर 10 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान था। बता दें कि सहमति से 2 पुरुषों, स्त्रियों और समलैंगिकों के बीच यौन संबंध भी इसके दायरे में आता था।