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30 अक्टूबर से सख्त हो जाएंगे ट्रैफिक नियम, बिना HSRP नंबर प्लेट की गाड़ी पर कटेगा चालान

Traffic Rules : बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के भरना पड़ सकता है 5 से 10 हजार तक का जुर्माना
परिवहन विभाग से जारी किए डीलरों के यहां से ही लगा सकते हैं ये विशेष नंबर प्लेट

Oct 19, 2020 / 04:17 pm

Soma Roy

Traffic Rules

नई दिल्ली। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से लगातार नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। 30 अक्टूबर से ट्रैफिक नियम और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगे। अब सड़क पर बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के गाड़ी निकालने पर चालान भरना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) के मुताबिक अगर इनके बिना गाड़ी सड़क पर निकाली गई तो 5 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने चुनिंदा डीलरों को अनुमति दी है।
चोरी पर लगेगी लगाम
दिल्ली—एनसीआर में वाहन चोरी का एक बड़ा गैंग सक्रिय है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने सभी नए वाहनों में अब पंजीकरण के समय एचएचआरपी और कलर कोड वाले स्टीकर (Fuel Sticker) लगाना अनिवार्य किया था। परिवहन विभाग की ओर से वाहन चालाकों को इसके लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। ये नंबर प्लेट आथराइज्ड डीलर से ही लगवाए जा सकेंगे। ऐसे में नंबर प्लेट पर बदलाव संभव नहीं होंगे। जिससे चोरी करने वाले का पता आसानी से लगाया जा सकेगा।
क्या है HSRP नंबर
HSRP एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। यह प्लेट एल्यूमिनियम की बनी होती है। इस पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जुड़ा रहेगा। इस नंबर प्लेट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अगर इसे बदलने की कोशिश की जाएगी तो यह टूट जाएगा। ऐसे में नया नंबर प्लेट तभी लगवा सकेंगे जब वाहन चालक के पास गाड़ी के कागज होंगे।
नए नंबर प्लेट के लिए चार्ज
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए इसका शुल्क भी तय किया गया है। अगर आप दोपहिया वाहन में नई नंबर प्लेट लगाना चाहते हें तो इसके लिए 365 रुपए देने होंगे। जबकि चार पहिया वाहनों के लिए 600 से 1100 रुपए खर्च करने होंगे।

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