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सूत्रों के अनुसार विधेयक के तहत हर जिले में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव है कि किसे ट्रांसजेंडर माना जाए। कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। कमेटी में मुख्य चिकित्साधिकारी, ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधि और समाज से जुड़े लोग होंगे। यह समिति सब कुछ तय करने के बाद ट्रांसजेंडर को एक पहचानपत्र जारी करेगी।
उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 लाख ट्रांसजेंडर हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ट्रांसजेंडर्स की परिभाषा स्पष्ट करने का अनुरोध कर रही है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के मुताबिक जो व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर घोषित करेगा, उसे ट्रांसजेंडर मान लिया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार विधेयक के तहत हर जिले में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव है कि किसे ट्रांसजेंडर माना जाए। कमेटी के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। कमेटी में मुख्य चिकित्साधिकारी, ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधि और समाज से जुड़े लोग होंगे। यह समिति सब कुछ तय करने के बाद ट्रांसजेंडर को एक पहचानपत्र जारी करेगी।
उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 लाख ट्रांसजेंडर हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी ट्रांसजेंडर्स की परिभाषा स्पष्ट करने का अनुरोध कर रही है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के मुताबिक जो व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर घोषित करेगा, उसे ट्रांसजेंडर मान लिया जाएगा।