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केरल में Triple Lockdown की घोषणा, सबकुछ रहेगा बंद, 1 साल तक लागू रहेंगे सख्त नियम

locationनई दिल्लीPublished: Jul 06, 2020 06:37:11 pm

Submitted by:

Naveen

-Coronavirus: देशभर में कोरोना का संक्रमण ( Covid-19 ) तेजी से बढ़ता जा रहा है। -इसी बीच केरल सरकार ने ( Kerala Government ) कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ट्रिपल लॉकडाउन ( Triple Lockdown in Kerala ) की घोषणा की है।-इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस ( Lockdown Guidelines ) भी जारी की है।-सरकार ने लॉकडाउन के कुछ नियमों को अगले एक साल तक के लिए लागू किया है।

Triple Lockdown kerala thiruvananthapuram know guidelines restrictions

केरल में Triple Lockdown की घोषणा, सबकुछ रहेगा बंद, 1 साल तक लागू रहेंगे सख्त नियम

नई दिल्ली।
coronavirus देशभर में कोरोना का संक्रमण ( Covid-19 ) तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 6,97,413 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 19693 लोगों की मौत ( Coronavirus Cases ) हो चुकी है। इसी बीच केरल सरकार ने ( Kerala Government ) कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ट्रिपल लॉकडाउन ( Triple Lockdown in Kerala ) की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस ( Lockdown Guidelines ) भी जारी की है। सरकार ने लॉकडाउन के कुछ नियमों को अगले एक साल तक के लिए लागू किया है।

तिरुवनन्तपुरम में लागू होगा ट्रिपल लॉकडाउन
केरल ( Kerala ) सरकार ने राजधानी तिरुवनन्तपुरम में अगले एक हफ्ते के लिए ट्रिपल लॉकडाउन ( Triple Lockdown ) लागू किया है। ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त बना दिया है। नियमों के मुताबिक, शहर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा सभी सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी। वाहनों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी होगी। केवल जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल सकेंगे। सरकार ने साफ कहा है कि लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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एक साल तक लागू होंगे नियम
राज्य सरकार ने कुछ नियमों को अगले एक साल तक के लिए लागू किया है। इसके लिए सरकार ने (Coronavirus Safety Rules) जारी किए हैं, जिसके तहत चेहरे पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के नियम जुलाई, 2021 तक लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के 19 नियमों को अगले एक साल तक के लिए लागू कर दिया है। इसके अलावा प्रशासन की बिना अनुमति के कोई भी आयोजन नहीं होगा।

नियमों का करना होगा सख्त पालन
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, लोगों को सार्वजनिक जगहों पर 6 फीट की दूर के नियम का पालन करना होगा। शादी समारोह जैसे आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी।

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