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तीन तलाक बिल लोकसभा में पास, बिल के खिलाफ सारे संशोधन खारिज

locationनई दिल्लीPublished: Dec 28, 2017 07:53:14 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

लोकसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया। इससे पहले ओवैसी ने इसका विरोध किया था।

TripleTalaqBill passed in Lok Sabha
नई दिल्ली: तीन तलाक बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। काफी मशक्कत के बाद तीन तलाक बिल लोकसभा से पास हो गया। केंद्र सरकार के द्वारा बिल को लोकसभा में पेश किया गया। बिल के खिलाफ सारे संशोधन खारिज किए गए हैं। यानी बिना किसी संशोधन के पास किया गया। अब बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। जिसपर AIMIM सांसद असददुद्दीन ओवैसी समेत आरजीडी और बीजद ने इस बिल का विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था लेकिन पार्टी ने इस बिल में कुछ खामियां, जिनमें सुधार किया जाना चाहिए। बिल में तीन तलाक पर 3 साल तक जेल का प्रावधान है। बिल में बताया गया है कि अगर कोई तलाक देता है तो उसे थाने से नहीं कोर्ट से जमानत मिलेगी।
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एमजे अकबर ने कसा तंज

सरकार की ओर से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा कि तालाक के नाम पर जिंदगी भर खौफ में रहती है। महिलाएं। इस्लाम खतरे में ये कहकर जहर फैलाया जा रहा है। जबकि देश में कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां मर्दों का मसला होता है वहां खामोशी रहती है। महिला मसले पर अल्लाह याद आते हैं।
इस्लाम का कंट्रैक्ट इमान के ऊपर है। इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लगातार बिल को संविधान
के नियमों के मुताबिक बनाया गया। विपक्ष ने स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल भेजने की मांग की थी लेकिन सरकार ने उसे ठुकरा दी है। एमजी अकबर ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अड़े हाथों लिया। अकबर ने कहा कि बोर्ड को किसने इसे तय करने का अधिकार दिया है। एमजे अकबर ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी अड़े हाथों लिया। अकबर ने कहा कि बोर्ड की विश्वसनीयता क्या है। यह तय करने का अधिकार उसे किसने दे दिया।
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असुद्दीन ओवैसी ने तीन तलाक बिल मुद्दे पर सवाल खड़े किए। साजिश के तहत तालाक बिल ला रहा है केंद्र । ओवैसी ने कहा कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 3 तलाक बिल मूलभूत अधिकारों का हनन है। ओवैसे ने कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होगा। ओवैसी ने आगे कहा कि जब घरेलू हिंसा के लिए पहले से एक बिल है तो फिर अलग से बिल क्यों लाया जा रहा है। वहीं बीजद ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल पर दोबारा से समीक्षा की जानी चाहिए।
रविशंकर प्रसाद का जवाब

रविशंकर प्रसाद ने तीन तलाक बिल पर जवाब दिया । उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रूख पर हैरीनी हो रही है कि कांग्रेस इसपर किंतु परंतु क्यों कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत बताया है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने इस बिल को पूरी तरह से कानूनी बताते हुए इस पास करने की मांग की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तीन तलाक को पाप माना है। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान के नियमों के ही तहत है। इस बिल के आने से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और उनकी गरिमा को बढ़ाएगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बिल बिल्कुल भी किसी मजहब या संप्रादय के खिलाफ नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आ चुके हैं 100 मामले
लोकसभा में दोपहर 3 बजे के करीब एक बार फिर तीन तलाक बिल को लेकर बहस शुरू हुई। इस दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में जानकारी दी कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को खारिज किया है, उसके बाद से अब तक पूरे देश में तलाक के 100 नए मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्या ये कहना नाकाफी है कि तीन तलाक देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना हानिकारक है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही बिल लेकर आए हैं। इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है।
पाकिस्तान-बांग्लादेश जैसे देशों में भी बैन है तीन तलाक
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सुप्रीम कोर्ट में केस में था। बोर्ड ने कहा था कि वह इस मुद्दे को हमारे ऊपर छोड़ दें, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे दुनिया के कई मुस्लिम देशों तीन तलाक को खारिज कर दिया है और भारत आज भी इस प्रथा के दंश को झेल रहा है। रविशंकर प्रसाद ने बांग्लादेश, पाकिस्तान में तीन तलाक को लेकर क्या कानून है, उसका जिक्र किया। इस्लामिक मुल्कों ने भी तीन तलाक को रेगुलेट किया है, हमारा देश तो सेकुलर है। सरकार किसी शरीया में दखल नहीं देना चाहती है, ये बिल सिर्फ तीन तलाक पर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी माना है।
तलाक-तलाक-तलाक कहने पर जेल जाना होगा
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि हमने काफी छोटा बिल बनाया है। इस बिल के अनुसार, अगर आप तलाक-तलाक-तलाक कहेंगे तो आपको जेल जाना होगा और रही बात पीड़िता को मुआवजे की तो आरोपी को भले ही पुलिस से इस मामले में बेल न मिले, लेकिन वो बेल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और वहां पर जज, मजिस्ट्रेन कानूनी नियमों के आधारा पर पीड़िता को मुआवजे की राशि देने को कह सकता है। या फिर पीड़िता भी वहां पर मुआवजे की डिमांड कर सकती है।
पीएम मोदी सभी दलों से की थी समर्थन की अपील

आपको बता दें कि तीन तलाक बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले पीएम मोदी ने भी सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था कि सभी मिल कर इस बिल का समर्थन करें, लेकिन पीएम मोदी की अपील का कोई असर नहीं हुआ। बिल के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संबोधित करते हुए कहा है कि यह बिल सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। ये सरकार के लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला, क्योंकि लोकसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत है। दिक्कतें आएंगी तो राज्यसभा में जहां विपक्ष तीन तलाक बिल का विरोध कर रहा है।
AIMPLB ने बिल को खारिज करने की मांग की
हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को महिला विरोधी बताया है। वो लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं। बीते रविवार को लखनऊ में इस संबंध में पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की एक आपात बैठक भी हुई थी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में तीन तलाक पर प्रस्तावित बिल को लेकर चर्चा की गई। कई घंटों चली बैठक के बाद बोर्ड ने इस बिल को खारिज करने का निर्णय लिया।
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