सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस्ट जेएस खेहर की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने जब अपना फैसला सुनाया तो देश की मुस्लिम महिलाएं नहीं लगभग हर तबका खुशी से झूम उठा। तीन तलाक के फैसले पर पीएम मोदी ने कहा- मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा बराबरी का हक
आइए अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में आखिर हुआ क्या:
सुबह 10.30: बजे चीफ जस्टिस खेहर समेत सभी 5 जज कोर्ट रुम में पहुंचे
सुबह 10.35: बजे चीफ जस्टिस खेहर ने अपना फैसला पढ़ना शुरु किया।
सुबह 10.45: बजे तक जस्टिस खेहर अपना फैसला पढ़ते रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक नहीं है। तीन तलाक किसी भी तरह से आर्टिकल 14,15 और 21 का उल्लंघन नहीं है।
सुबह 11.00: बजे जस्टिस खेहर के बाद बाकी जजों ने बारी बारी से अपना फैसला सुनाया। जस्टिस आरएफ नरिमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस यूयू ललित ने तीन तलाक को असंवौधानिक बताया। इस तरह 3-2 के फैसले से एक साथ भारत में तीन तलाक खत्म हो गया।
पांच धर्मों के जजों ने सुनाया सबसे बड़ा फैसला
जस्टिस जेएस खेहर- सिख
स्टिस आरएफ नरिमन- पारसी
जस्टिस कुरियन जोसेफ- ईसाई
जस्टिस यूयू ललित- हिंदू
जस्टिस अब्दुल नजीर- मुस्लिम