सीएम बनते ही जोश में बोले कुमारस्वामी, ‘येदियुरप्पा नहीं मैं माफ करूंगा किसानों का कर्ज’ HC ने दिया मारे गए लोगों के शव सुरक्षित रखने का आदेश मद्रास हाई कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के शव सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि तूतीकोरिन में मारे गए लोगों के शव अगले आदेश तक सुरक्षित रखे जाएं।जस्टिस टी रविंद्रन व पी वेलमुरगन की अवकाश बेंच ने कहा कि राज्य सरकार 30 मई तक जवाबी हलफनामा दायर करें। तीन वकीलों की तरफ से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। इससे पहले डीएमके के नेता इस गोलीबारी की तुलना जलियांवाला बाग से कर चुके हैं। डीएमके ने सभी दलों से इस घटना के खिलाफ 25 मई को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया । आप को बता दें कि हिंसक प्रदर्शन के दौरान एक चौंकाना वाला वीडियो सामने आया था जिसमें एक पुलिसकर्मी बस की छत पर चढ़ कर प्रदर्शनकारियों पर बंदूक साधता नजर आया।