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UGC Exam Guidelines 2020: अंतिम वर्ष की परीक्षाओं पर Supreme Court के फैसले का इंतजार

locationनई दिल्लीPublished: Aug 24, 2020 08:32:06 pm

यूजीसी दिशानिर्देश 2020 ( UGC Exam Guidelines 2020 ) के मुताबिक 30 सितंबर तक सभी विवि में अंतिम वर्ष परीक्षा ( final year student ) होनी हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) में विभिन्न छात्रों द्वारा कोरोना महामारी के चलते परीक्षाएं ( university exams ) ना कराने की याचिका डाली गई।
यूजीसी ( University Grants Commission ) अदालत को बता चुकी है कि परीक्षाओं के बारे में अंतिम फैसला लेने का अधिकार केवल उसके पास है।

UGC Exam Guidelines 2020: SC to give it decision on final year exams

UGC Exam Guidelines 2020: SC to give it decision on final year exams

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों ( UGC Exam Guidelines 2020 ) को लेकर सभी की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) पर हैं। यूजीसी परीक्षा दिशानिर्देश 2020 पर अदालत अपना फैसला देने के लिए तैयार है। अदालत ने बीते 18 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी पक्षों को अपनी अंतिम दलीलें पेश करने के लिए तीन दिन का समय भी दिया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षाएं ( university exams ) 30 सितंबर से पहले आयोजित की जानी चाहिए या नहीं।
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कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने के लिए छात्र यूजीसी ( University Grants Commission ) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 अगस्त को यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि परीक्षा आयोजित करने या नहीं करने का फैसला लेने का एकमात्र अधिकार उसके पास है।
यूजीसी ( UGC Guidelines for University Exams 2020 ) की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह निर्णय केवल आयोग द्वारा ही लिया जा सकता है क्योंकि केवल यही डिग्री प्रदान कर सकता है। उन्होंने आगे की परीक्षाओं ( final year student ) को रद्द करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल उठाया।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार को परीक्षा रद्द करने के फैसले को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा था। गृह मंत्रालय से भी इस मामले पर अपने रुख के बारे में पूछा गया।
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अदालत उन सभी याचिकाओं के की सुनवाई कर रही है, जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालयों से परीक्षा के संचालन की स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए संपर्क किया गया था। इसको लेकर 818 विश्वविद्यालयों (121 डीम्ड विश्वविद्यालयों, 291 निजी विश्वविद्यालयों, 51 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 355 राज्य विश्वविद्यालयों) से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं।
818 विश्वविद्यालयों में से, 603 ने या तो परीक्षा आयोजित की है या आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। 209 अन्य विवि ने पहले ही परीक्षा (ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन) आयोजित की है, 394 अगस्त या सितंबर में परीक्षा (ऑन-लाइन / ऑफ-लाइन / मिश्रित मोड) आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। कई छात्रों ने आग्रह किया था कि परीक्षा रद्द ( BA final year exam ) कर दी जाए और छात्रों के परिणामों की गणना उनके आंतरिक मूल्यांकन या पिछले प्रदर्शन के आधार पर की जाए।
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