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Unlock 1.0: शादी के लिए अब प्रशासन से इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन इन नियमों का करना होगा पालन

Published: Jun 24, 2020 11:02:08 am

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

Unlock 1.0: शादी को लेकर नई गाइडलाइंस ( Guidelines for marriage )
भोपाल ( Bhopal ) में अब शादी के लिए प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं
थीम और इंटरटेनमेंट पार्क अभी नहीं खुलेंगे

Unlock 1.0: New Guidelines for marriage in bhopal

शादी के लिए नई गाइडलाइंस जारी।

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चपेट में है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ( Lockdown ) लागू है। हालांकि, Unlock 1.0 में चीजें सामान्य होती जा रही हैं और धीरे-धीरे देश को दोबारा खोला जा रहा है। वहीं, कोरोना ( COVID-19 ) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए गाइडलाइंस ( Guidelines ) जारी की गई है। इसी कड़ी में कोरोना काल में शादी को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन, अब भोपाल ( Bhopal ) में शादी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत अब शादी करने वालों को प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
शादी को लेकर नई गाइडलाइंस

जानकारी के मुताबिक, भोपाल ( Marriage In Bhopal ) में अब शादी के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं लेनी होगी। शादी के लिए धर्मशाला ( Dharamshala ), होटल ( Hotel ) और मैरिज गार्डन ( Marriage Garden ) खोल दिए गए हैं। इतनी छूट देने के बाद प्रशासन ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। शर्त के मुताबिक, शादी में केवल चालीस लोग ही शामिल हो सकेंगे। साथ ही संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए, उसे पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। शादी में सोशल डिस्टेंस ( Social Distance ) को मेंटेंन करना अनिवार्य होगा। साथ ही जहां शादी होगी उसे सेनेटाइज (Sanitize ) भी करना होगा। हालांकि, थीम और इंटरटेनमेंट पार्क अभी नहीं खुलेंगे।
कई चीजों में दी गई राहत

भोपाल के जिलाधिकारी ( DM of Bhopal ) अविनाश लवानिया ( Avinash Lavania ) का कहना है कि शादी को लेकर नये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। अब प्रशासन के इजाजत की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसे पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शादी में जो भी लोग शामिल होंगे उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रशासन के आदेश के बाद कई पार्क खोले जा रहे हैं। वहीं, जिलाधिकारी के आदेश के बाद मिठाई की दुकानें ( Sweet Shop ), रेस्टोरेंट ( Restaurants ), होटल ( Hotel ) रात नौ बजे तक खुलेंगी। यहां आपको बता दें कि अभी ज्यादातर जगहों पर शादी के लिए प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत है। साथ ही सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करना भी अनिवार्य है।
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