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“बिना पिता की मंजूरी के बिन ब्याही मां को मिलेगा बच्चे का संरक्षण”

अब बिन ब्याही मां
को अपने बच्चे के संरक्षण के लिए उसके पिता के नाम का खुलासा करने
की जरूरत नहीं है

Jul 06, 2015 / 12:52 pm

दिव्या सिंघल

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब बिन ब्याही मां को अपने बच्चे के संरक्षण (गार्जियनशिप) के लिए उसके पिता के नाम का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। वे बिना पिता का नाम बताए भी बच्चे का संरक्षण ले सकती है।

पिता की मंजूर भी जरूरी नहीं
न्यायमूर्ति विक्रमाजीत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर बच्चे की मां उसके पिता के नाम का खुलासा नहीं करना चाहती है तो बच्चे के संरक्षण के फैसले के लिए पिता की मंजूर की भी जरूरत नहीं है। इस बारे में कोर्ट का कहना है कि इस तरह के मामलों में बच्चों के कल्याण के महत्व को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए।

यह था मामला
अगर कोई महिला अपने बच्चे के संरक्षण के लिए याचिका दायर करती है तो उसके पिता की मंजूरी लेने के लिए एक नोटिस भेजा जाता है। इस पर एक महिला ने सवाल खड़ा किया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने एक बिन ब्याही मां को उसके बच्चे का संरक्षण लेने के लिए पिता के नाम का खुलासा करने के लिए कहा था। इस केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महिला के पक्ष में दिया।

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