scriptविजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड, जारी हो सकता है अरेस्ट वॉरंट | Vijay Mallya Passport suspended, govt may issue arrest warrant | Patrika News

विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड, जारी हो सकता है अरेस्ट वॉरंट

Published: Apr 15, 2016 05:41:00 pm

लिकर किंग के नाम से मशहूर विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई है, विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है

vijay mallya

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नई दिल्ली। लिकर किंग के नाम से मशहूर विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने ऐसा प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर किया है। पासपोर्ट निलंबित होने के बाद माल्या का मूवमेंट बंद हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट एक्ट की धारा 10 ए के तहत माल्या का पासपोर्ट निलंबित किया है।

माल्या के खिलाफ अब गैर जमानती वॉरंट जारी किया जा सकता है क्योंकि वह लोन डिफॉल्ट केस में ईडी के सामने उपस्थित होने में नाकामयाब रहे हैं। ईडी ने माल्या के पासपोर्ट को लेकर ये कदम उनके असहयोग की वजह से उठाने को कहा था। माल्या पर 17 बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रुपए बताया है। बताया जा रहा है कि माल्या फिलहाल लंदन में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को माल्या के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है क्योंकि वे जांचकर्ताओं को सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी ने माल्या के खिलाफ कथित कर्ज धोखाधड़ी और चेक बाउंस के कई मामलों का जिक्र किया। माल्या 2 मार्च को अपने राजनयिक पासपोर्ट के जरिए ब्रिटेन चले गए। राज्यसभा का सदस्य होने की वजह से उन्हें इस प्रकार का पासपोर्ट जारी किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने माल्या का पासपोर्ट रद्द किए जाने का आग्रह करते हुए विदेश मंत्रालय को बताया है कि माल्या को एजेंसी की ओर से पूरा अवसर दिया गया। उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तीन बार तारीखें दी गई इसके बावजूद उन्होंने जांच अधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया, इसलिए मामले की जांच आगे बढ़ाने में विलंब हो रहा है।

पासपोर्ट कानून के तहत जब किसी व्यक्ति को राजनयिक पासपोर्ट जारी किया जाता है तो उनका नियमित यात्रा दस्तावेज जमा कर लिया जाता है। जब राजनयिक पासपोर्ट निरस्त किया जाता है तो वह दस्तावेज भी रद्द हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह को मंजूरी के बाद विदेश मंत्रालय ब्रिटेन के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करेगा और उनके भारत प्रत्यपर्ण का आग्रह करेगा।

माल्या को तीन बार 18 मार्च,2 अप्रेल और 9 अप्रेल को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया लेकिन तीनों बार वे पेश नहीं हुए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कर्ज के निपटाने के लिए चल रही मौजूदा कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला दिया। समझा जाता है कि माल्या ने कहा कि उनकी टीम इस मामले की जांच आगे बढ़ाने में ईडी की मदद कर सकती है। माल्या का पासपोर्ट रद्द होने पर ईडी सक्षम अदालत से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आवेदन कर सकता है और इंटरपोल से उनके नाम का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा सकता है। इसके आधार पर उन्हें दुनिया में कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

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