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केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के बयान पर विजय माल्या का पलटवार, पूछा- आखिर कहां नहीं था इरादा?

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय अपने आरोप पत्र में साफ तौर पर यह आरोप लगाती है कि बैंकों का कर्ज अदा करने का कोई इरादा नहीं था।

Jun 27, 2018 / 09:09 am

Mohit sharma

केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के बयान पर विजय माल्या का पलटवार, पूछा- आखिर कहां नहीं था इरादा?

नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए माल्या के पास सालों का समय होने की बात कही थी। वहीं माल्या ने कहा कि वह 2016 से ही मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया लेकर ब्रिटेन भाग गया है।

 

https://twitter.com/ANI/status/1011782821093036032?ref_src=twsrc%5Etfw

शराब कारोबारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बयान है कि मेरे से बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त समय था। लेकिन सच तो यह है कि मैं 2016 से ही इसके सेटलमेंट के प्रयास में हूं, क्योंकि पिछले दो सालों के मुकाबले प्रोपर्टी के रेट अब अधिक हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय अपने आरोपपत्र में साफ तौर पर यह आरोप लगाती है कि बैंकों का कर्ज अदा करने का कोई इरादा नहीं था। दरअसल, भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से उसे (माल्या) व उसकी स्वामित्व वाली कंपनी यूबीएचएल को न्यायिक देखरेख में उनकी संपत्तियों को बेचने देने व सरकारी बैंकों सहित लेनदारों का भुगतान करने की अनुमति मांगी है। माल्या ने मंगलवार को जारी एक पत्र में कहा है, “यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड) और मैंने 22 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें करीब 13,900 करोड़ रुपये की उपलब्ध संपत्ति बेचने की अनुमति देने का जिक्र है।

 

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उच्च न्यायालय के सामने तथ्य

शराब कारोबारी ने कहा कि उसने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सारे तथ्य रखे हैं तो इसमे यह बात कहां सिद्ध होती है कि इरादा गलत है। वहीं माल्या ने बुधवार को कहा था कि माल्या ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने सरकार व कर्ज देने वाले बैंकों के इशारे पर मेरे खिलाफ अपुष्ट व झूठे आरोपों के साथ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ईडी ने मेरी व मेरे समूह की कंपनियों व मेरे परिवार के स्वामित्व वाली संपत्तियों को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त किया है, जिनका वर्तमान में मूल्य 13,900 करोड़ रुपये है।

 

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