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HSRP नंबर प्लेट और कलर स्टीकर के बिना कटेगा चालान, 30 अक्टूबर तक कर लें ये काम

locationनई दिल्लीPublished: Sep 28, 2020 12:47:23 pm

Submitted by:

Soma Roy

HSRP Number Plate : वाहन चोरी पर लगाम लगाने के मकसद से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का लिया गया है फैसला
एचएसआरपी नंबर परिवहन विभाग की ओर से आथराइज्ड डीलर के जरिए ही लगाए जा सकेंगे

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HSRP Number Plate

नई दिल्ली। वाहन चोरी पर लगाम लगाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने सभी नए वाहनों में अब पंजीकरण के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और कलर कोड वाले स्टीकर (Fuel Sticker) लगाना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) के मुताबिक अगर इनके बिना गाड़ी सड़क पर निकाली गई तो 5 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। विभाग की ओर से वाहनों पर नए नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। इन नंबर प्लेटों को आथराइज्ड डीलर से ही लगवाया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से चुनिंदा डीलरों को अनुमति दी गई है।
डीलरों की संख्या कम होने से भीड़ बढ़ने की आशंका
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) दिल्ली के सभी प्रमुख इलाकों में मौजूद वाहन डीलरों के यहां से लगवाए जा सकेंगे। चूंकि डीलरों की संख्या सीमित है जबकि दिल्ली में इस वक्त 70 लाख निजी वाहन हैं, जिनमें से 40 लाख दोपहिया वाहन, 25 लाख चार पहिया वाहन, 15 लाख व्यावसायिक वाहन हैं। इनमें मात्र पांच लाख वाहनों में ही अभी तक HSRP नंबर प्लेट लगाई गई हैं। ऐसे में वाहन मालिकों के नए नंबर प्लेट लगवाने की होड़ में सेंटरों पर भीड़ बढ़ सकती है।
नए नंबर प्लेट के लिए चार्ज
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए इसका शुल्क भी तय किया गया है। अगर आप दोपहिया वाहन में नई नंबर प्लेट लगाना चाहते हें तो इसके लिए 365 रुपए देने होंगे। जबकि चार पहिया वाहनों के लिए 600 से 1100 रुपए खर्च करने होंगे।
क्या है HSRP नंबर
HSRP एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। यह प्लेट एल्यूमिनियम की बनी होती है। इस पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जुड़ा रहेगा। इस नंबर प्लेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे बदला नहीं जा सकेगा। अगर इसे बदलने की कोशिश की जाएगी तो यह टूट जाएगा। ऐसे में गाड़ी पर नई नंबर प्लेट वही लगवा सकता है जिसके पास वाहन के पूरे कागजात हों क्योंकि नई नंबर प्लेट रजिस्टर्ड जगहों से ही लगवाई जा सकती है।
क्या है कलर कोटेड स्टीकर
कलर कोडेड स्टीकर (Color Coated Sticker) फ्यूल टाइप के लिए लगाया जाता है यानि गाड़ी किस ईधन से चलती है इसका पता लगेगा। अगर गाड़ी में हल्के नीले रंग का स्टिकर लगा है तो ये पेट्रोल या सीएनजी संचालित वाहन को दर्शाएगा। जबकि नारंगी डीजल को चिह्नित करेगा।
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