नई दिल्लीPublished: May 26, 2021 11:07:30 am
Shaitan Prajapat
एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में व्हाट्सएप ने दलील दी है कि भारत सरकार के नए नियम संविधान में वर्णित निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
नई दिल्ली। सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस दर्ज करवाया है। व्हाट्सएप ने आज लागू होने वाले नए आईटी नियमों को रोकने की मांगी की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को दाखिल इस याचिका में कंपनी ने कोर्ट में दलील दी है कि भारत सरकार के नए IT नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। नए नियमों के अनुसार, व्हाट्सएप और उस जैसी कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ऑरिजिन, यानी जहां से सबसे पहले संदेश भेजा गया, का पता रखना होगा। व्हाट्सएप ने इस नए नियम के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है।