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पाकिस्‍तान: पूर्व पीएम बेनजीर की हत्या के आरोपी 5 तालिबानियों को मिली जमानत

बेनजीर भुट्टो की हत्‍या के आरोपी पांचों तालिबानी आतंकियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिहा करने का रास्‍ता साफ हो गय

नई दिल्लीMay 08, 2018 / 02:57 pm

Dhirendra

नई दिल्‍ली। पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की 2007 में हुए हत्या मामले में जेल में बंद तथा‍कथित भूमिका के लिए अलकायदा और तालिबान के पांच आतंकियों को वहां की एक अदालत ने जमानत दे दी है। आपको बता दें कि बेनजीर भुट्टो 1990 के दशक में दो बार पाकिस्तान की पीएम बनीं थीं। 2007 में रावलपिंडी में आतंकी हमलों में उनकी हत्‍या हुई थी। हत्‍या के समय भुट्टो एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी और ओपन कार में चुनावी दौरे पर थीं। उस समय वह रोड शो कर रही थीं। तभी उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्‍या के लिए आतंकियों ने बम विस्‍फोट और गोलियों का सहारा लिया था।
पाक में तनाव और अस्थिरता को मिला बढ़ावा
भुट्टो की हत्‍या के बाद पाकिस्‍तान में कोहराम मच गया था। लं‍बे समय तक अस्थिरता की वजह से देश में राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण हो गए थे। पाकिस्‍तान में चारों तरफ हिंसा का माहौल पैदा हो गया था। तत्कालीन पाक सैन्य सरकार ने इस हत्या के लिए टीटीपी प्रमुख बैतुल्लाह महसूद को दोषी ठहराया था लेकिन महसूद ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने अब्दुल राशिद, ऐतजाज शाह, रफाकत हुसैन, हुसनैन गुल और शैर जमान को गिरफ्तार कर लिया था और दावा किया था कि वे टीटीपी के सक्रिय सदस्य हैं, जिन्होंने भुट्टो की हत्या में अहम रोल निभाए थे।
2017 में कर दिया गया था बरी
रावलपिंडी के आतंक रोधी न्यायालय ने 31 अगस्त, 2017 को अपने फैसले में इन पांचों को बरी कर दिया था, लेकिन उन्हें आतंकवादियों से लिंक होने के चलते पूरी तरह से आजाद नहीं किया गया था। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाइकोर्ट के रावलपिंडी पीठ के दो जजों मिर्जा वकास और सरदार सरफराज ने कल उन्हें 5,00,000 रुपए के जुर्माने पर जमानत दे दी। न्यायिक पीठ ने इसके साथ ही अगली सुनवाई में उन पांचों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को नजर रखने का आदेश दिया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि तालीबानी आतंकियों को कब रिहा किया जाएगा, क्योंकि उन्हें फिलहाल रावलपिंडी जेल से 28 नवंबर, 2017 को ही लाहौर के कोट लखपत जेल में स्थानांतरित किया गया है। एक जेल अधिकारी ने बताया कि रिलीज ऑर्डर आज या कल तक मिल जाएगा। हालांकि प्रांतीय सरकार उनकी गिरफ्तारी की अवधि बढ़ा भी सकती है, क्योंकि पंजाब सरकार के पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार है।

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