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ICJ में कुलभूषण जाधव पर सुनवाई जारी, यह केस निराधार है तत्काल खत्म कर देना चाहिए- पाकिस्तान

locationनई दिल्लीPublished: Feb 19, 2019 08:57:30 pm

Submitted by:

Prashant Jha

कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई हुई है। पाकिस्तान न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा इस केस की सुनवाई चार दिन तक चलेगी।

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दे हेग: पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट में आज पाकिस्तान अपनी तरफ से दलीलें पेश किया । पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनर मनसूर खान अपना पक्ष रखा। मनसूर खान ने कहा कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। हमने खुद भारत की क्रूरता को देखा है। उन्होंने कहा कि जाधव मामले में पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत में संविधान के अंतर्गत निष्पक्ष ट्रायल हुआ है जाधव भारत की खुफिया एजेंसी का एजेंट हैं जिसे उन्होंने स्वीकारा है। पाकिस्तान ने कोर्ट में कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने की बात बेबुनियाद और निराधार है। भारत के इस केस को कोर्ट को फौरन खारिज कर देना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है। इस में लगाए गए आरोप मगढंत और हास्यास्पद है।

अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान ने रखा अपना पक्ष

कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल अनर मनसूर खान का बयान

भारत की क्रूरता को हमनें खुद झेल है।

भारत ने हमेशा जनेवा संधि का उल्लंघन किया

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भारत ने ICJ में पाक को बेनकाब किया

इससे पहले सोमवार को भारत ने कुलभूषण जाधव पर बयान दिया। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव मामले पर भारत ने वियना संधि से पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। भारत की तरफ से दीपक मित्तल और सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा और पाकिस्तान के झूठी बातों को बेनकाब किया। साल्वे ने कोर्ट के समक्ष कहा कि पाक मिलिट्री कोर्ट की सुनवाई सही नहीं है। बिना जांच और सबूत के जाधव को सजा दी गई है। कुलभूषण जाधव को रिहा किया जाए। किसी जांच का कोई ब्योरा नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कमांडर कुलभूषण जाधव के केस पर भारत 20 फरवरी को इस पर जवाब देगा ।
क्या है कुलभूषण जाधव का मामला

दरअसल पाकिस्तानी अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई जारी है। पाकिस्तान दावा करता आया है कि कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक है जिसे ईरान से पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा गया था। भारत ने पाकिस्तान के इन सारे दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान अंतरर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का दावा करता आया है कि कुलभूषण जासूसी और तबाही फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान आए थे।

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