इस घटना ने परिवारों को तोड़ दिया न्यायाधीश ने पीड़ित के परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त की है। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ज्यादातर दर्द असहनीय लगता है। इस घटना ने परिवारों को तोड़ दिया है। सिद्धू को प्रत्येक मृत्यु के लिए आठ साल की सजा और प्रत्येक व्यक्ति के घायल होने पर पांच साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद परिजन फूट-फूटकर रो पड़े और कुछ तुरंत बाहर चले गए। तथ्यों के के अनुसार, सिद्धू दुर्घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। फोरेंसिक ने टक्कर की रिपोर्ट में पाया कि बस ने दुर्घटना से पहले राजमार्ग 335 और 35 के चौराहे पर ब्रेक नहीं लगाया। अदालत में, न्यायाधीश ने कहा कि सिद्धू का ट्रक सामान से भरा था। वह सड़क के संकेतों को नोटिस करने में विफल रहा।