उपभोक्ता मंच ने लगाया 34 हजार का हर्जाना
vसदस्यों की जमा राशि नहीं लौटाने पर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण अध्यक्ष शोभा चौधरी व सदस्य कल्पना शर्माने सोसायटी पर हर्जाना लगाते हुए मूूल धन देने का आदेश दिया है। साथ ही अलग-अलग परिवाद पर मानसिक संताप व परिवाद व्यय का 34 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है
सिरोही
Published: July 05, 2017 09:53:58 am
सिरोही. सदस्यों की जमा राशि नहीं लौटाने पर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण अध्यक्ष शोभा चौधरी व सदस्य कल्पना शर्माने सोसायटी पर हर्जाना लगाते हुए मूूल धन देने का आदेश दिया है। साथ ही अलग-अलग परिवाद पर मानसिक संताप व परिवाद व्यय का 34 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। खेतेश्वर अरबन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड सिरोही निवासी विक्रमसिंह पुत्र रामसिंह राजपुरोहित व प्रबंध निदेशक हाउसिंग बोर्डनिवासी राजवीरसिंह पुत्र रामसिंह राजपुरोहित के खिलाफ छह सदस्यों ने अधिवक्ता गजेन्द्रसिंह देवड़ा व चन्द्रप्रकाशसिंह कुम्पावत के जरिए जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण में अलग-अलग परिवाद पेश किया था। जिसके तहत अजारी निवासी कसुआराम मेघवाल ने परिवाद में बताया कि उसने सोसायटी की अजारी शाखा में नवम्बर 2014 में 40 हजार रुपए जमा कराए थे। जिसका बॉण्ड फरवरी 2017 में परिपक्व होने पर 56 हजार रुपए हो गए। वहीं एक अन्य खाता खुलवाया, जिसमें 70 हजार 401 रुपए जमा है। लेकिन शाखा से जमा रकम वापस मांगने पर इनकार कर दिया। जिस पर मंच ने 1 लाख 26 हजार 401 रुपए, मानसिक संताप के 5 हजार रुपए व परिवाद व्यय के 3 हजार रुपए दो माह में अदा करने का आदेश दिया।
इसी तरह कोजरा निवासी छगनलाल मेघवाल ने परिवाद पेश किया कि उसने सोसायटी की कोजरा शाखा में मार्च 2016 में 25 हजार रुपए फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा कराए। जब घर में जरूरत होने पर जमा राशि वापस मांगी तो देने से इनकार कर दिया। जिस पर मंच ने एफडी के 25 हजार रुपए, 2 हजार रुपए मानसिक संताप व 2 हजार रुपए परिवाद व्यय का दो माह में देने के आदेश दिए।
कोजरा निवासी भरत कुमार मेघवाल ने मार्च2016 को कराईएफडी के 20 हजार रुपए नहीं लौटाने का परिवाद पेश किया। जिस पर मंच ने जमा राशि 20 हजार रुपए, मानसिक संताप के 2 हजार रुपए व परिवाद व्यय के 2 हजार रुपए देने का आदेश दिया। वहीं कोजरा निवासी चम्पतलाल मेघवाल ने परिवाद पेश कर बताया कि उसने कोजरा शाखा में अक्टूबर 2015 में 55 हजार की एफडी कराई थी। घर में जरूरत होने पर एफडी की राशि उठाने के लिए शाखा में सम्पर्क किया, लेकिन जमा राशि देने से इनकार कर दिया। जिस पर मंच ने एफडी के जमा 55 हजार रुपए, मानसिक संताप के 3 हजार रुपए व परिवाद व्यय के 2 हजार रुपए देने का आदेश दिया। इसी तरह अजारी निवासी मोडाराम रेबारी ने परिवाद पेश कर बताया कि उसने सोसायटी की अजारी शाखा में 75 हजार 567 रुपए जमा कराए। लेकिन मांगने पर जमा राशि देने से मना कर दिया। जिस पर मंच ने जमा राशि 75 हजार 567 रुपए, मानसिक संताप के 3 हजार रुपए व परिवाद व्यय के 2 हजार रुपए देने के आदेश दिए। इसी तरह कोजरा निवासी शांतिदेवी मेघवाल ने परिवाद पेश कर बताया कि नवम्बर 2015 में उसने कोजरा शाखा में 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी। लेकिन घर में जरूरत होने पर जमा राशि उठाने के लिए शाखा से सम्पर्क किया, लेकिन जमा रकम अदा नहीं की। जिस पर मंच ने एफडी के जमा 1 लाख रुपए व मानसिक संताप के 5 हजार रुपए व परिवाद व्यय के 3 हजार रुपए दो माह में देने के आदेश दिए। वहीं निर्धारित अवधि में जमा राशि नहीं देने पर परिवादी 6 प्रतिशत वार्षिक दर ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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