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पाकिस्तान: पख्तून मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई के खिलाफ गैर जमानती वारंट

कोर्ट का निर्देश, 21 अक्टूबर तक पेश हों गुलालाई
इसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी

Oct 02, 2019 / 06:37 pm

Mohit Saxena

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सरकारी एजेंसियों के उत्पीड़न से परेशान होकर अमरीका पलायन करने वालीं पख्तून मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुलालाई के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट राष्ट्रीय संस्थाओं को बदनाम करने के एक मामले में जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर वह 21 अक्टूबर तक पेश नहीं होती हैं तो उन्हें भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पासपोर्ट जब्त किए जाने के बाद भी गुलालाई पाकिस्तान से ‘रहस्यमय तरीके’ से फरार हो गईं हैं। वह इस समय अमरीका में हैं जहां उन्होंने राजनैतिक शरण का आवेदन किया हुआ है।
इससे पहले मार्च में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुलालाई की याचिका पर गृह मंत्रालय को उनका नाम विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाली एक्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने निर्देश दिया था। अदालत ने खुफिया संस्था इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की सिफारिशों के आधार पर उनका पासपोर्ट जब्त का निर्देश दिया था।
गुलालाई पाकिस्तान के पश्तून समुदाय के अधिकारों को लेकर आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने ‘अवेयर गर्ल्स’ नाम से एक एनजीओ बनाया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उनका संबंध पश्तून तहफ्फुज आंदोलन से रहा है। इसके तहत वह देश की संस्थाओं के खिलाफ बातें करती हैं। जबकि, गुलालाई इसे गलत बताती हैं और उनका कहना है कि वह केवल लोगों के मानवाधिकार का मुद्दा उठाती हैं।

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