अदालत ने कहा कि अगले साल मई में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई शुरू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।
ब्रिटेन की हाईकोर्ट से नीरव मोदी को झटका, जमानत याचिका खारिज
मनी लॉंड्रिंग के आरोपी 48 वर्षीय नीरव मोदी को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेस किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उसके प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई अगले साल मई में 11 से 15 मई के बीच चलने की उम्मीद है।
बता दें कि सुनवाई के दौरान सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी भी कोर्टरूम में मौजूद थे। ब्रिटेन की अदालत के मुताबिक, लंबित प्रत्यर्पण मामलों में प्रत्येक 28 दिन के बाद सुनवाई करना जरूरी होता है।
वैंड्सवर्थ जेल में कैद है नीरव मोदी
आपको बता दें भारत सरकार के आरोपों पर स्कॉटलैंड यार्ड (लंदन महानगर पुलिस) ने नीरव मोदी को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में कैद है। वैंड्सवर्थ जेल इंग्लैंड की सबसे अधिक भीड़-भाड़ वाली जेल है।
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सॉलिसिटर आनंद दूबे और बैरिस्टर क्लेयर मॉन्टगोमरी ने नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद से चार बार जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने हर बार खारिज कर दिया।
इससे पहले जमानत याचिका को खारिज करते हुए जून में रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जज जस्टिस इंग्रिड सिमलर ने कहा था कि इस बात का पक्का आधार मौजूद है कि नीरव मोदी सरेंडर नहीं करता, क्योंकि उसके पास फरार होने के पूरे साधन मौजूद हैं।
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