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कहां है Vijay Mallya और क्या वह भारत लौटेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने की पुनर्विचार याचिका खारिज की।
पूर्व राज्यसभा सांसद फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है और जमानत पर बाहर है।
भारत ना लौटने को लेकर तमाम विकल्पों का कर रहा है इस्तेमाल।

 

नई दिल्लीAug 31, 2020 / 05:00 pm

अमित कुमार बाजपेयी

Where is Vijay Mallya and will he return back

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े बिजनेस टाइकून विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। माल्या ने 2017 में कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने की समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में माल्या ने अपनी संपत्ति का सही हिसाब नहीं दिया था और रकम अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी थी। हालांकि सोमवार को आए इस फैसले के बाद यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि फिलहाल विजय माल्या कहां है और क्या वह भारत लौटेगा?
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दरअसल, भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर भारत की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इसमें कुछ और देरी की संभावना है। इसे लेकर एक और कानूनी मुद्दा सुलझाना अभी बाकी है। फिलहाल माल्या इंग्लैंड में रह रहा है और जमानत पर बाहर है।
बीते जून में सीबीआई के सूत्रों ने बताया था कि माल्या सभी कानूनी उपायों का फायदा उठाने वाला है। इसे लेकर पहले आधिकारिक आदेश आ जाए। फिर इसकी सूचना भारतीय मिशन को देनी होगी। वहीं, जांच एजेंसियों को इस बात की पूरी संभावना है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य होने के नाते माल्या ब्रिटेन में राजनीतिक शरण भी ले सकता है।
जून में ही सीबीआई के एक अन्य सूत्र के मुताबिक माल्या के प्रत्यर्पण में वक्त लगेगा। इसकी वजह यह है कि ब्रिटेन ने इस संबंध में औपचारिक प्रत्यर्पण आदेश जारी नहीं किया है। इतना ही नहीं माल्या के पास एक कानूनी विकल्प भी मौजूद है। यानी माल्या का भारत आना इतना आसान नहीं है, जितना लगता है और इसके लिए एक बड़ी लंबी प्रक्रिया पूरी होनी है, जबकि माल्या खुद भी अपने बचाव के लिए सभी रास्ते तलाश रहा है।
दरअसल, ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने 14 मई को लंदन में माल्या को बड़ा झटका दिया था। अदालत ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी। सीबीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था, “अभी विजय माल्या का प्रत्यर्पण नहीं हो रहा है। ब्रिटेन सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जाने के बाद हम इस पर गौर करेंगे। फिर सभी को सूचित करेंगे।”
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इस मामले को संयुक्त जांच निदेशक मनोज शशिधर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल द्वारा संभाला जा रहा है। भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत ब्रिटेन के गृह कार्यालय को औपचारिक रूप से माल्या को 28 दिनों के भीतर भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के अदालती आदेश को प्रमाणित करना होगा।
गौरतलब है कि 2 मार्च 2016 को भारत से भाग जाने के बाद से विजय माल्या ब्रिटेन में रह रहा है। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। माल्या पर कम से कम 17 भारतीय बैंकों को चूना लगाने का आरोप है क्योंकि इसने कथितरूप से करीब 40 विदेशी कंपनियों में पूर्ण या आंशिक हिस्सेदारी खरीदने के लिए इनसे ऋण लिया था।

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