scriptकेन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निजी स्कूलों में नहीं बढ़ेगी फीस | Fees will not increased in private schools Union Territory of Chandiga | Patrika News

केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निजी स्कूलों में नहीं बढ़ेगी फीस

locationमोहालीPublished: Jun 03, 2020 06:47:32 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

छात्र हित में चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया फैसला, आदेश जारी
सभी स्कूलों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी जानकारी

VP singh badnore

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चंडीगढ़। केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोनावायरस महामारी के चलते छात्रहित में बड़ा फैसला लिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रशासक वीपी सिंह बदनोर के निर्देश पर केन्द्र शासित प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में कोई भी प्राइवेट स्कूल 2020-21 के सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इस साल भी 2019-20 सत्र के हिसाब से ही शुल्क लेना होगा।
वेबसाइट पर दें जानकारी

इतना ही नहीं कोई भी स्कूल चोरी-छिपे या किसी अन्य फंड के माध्यम से कोई फीस अतिरिक्त नहीं ले सकता। स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी जैसे ट्यूशन फीस और अन्य खर्च सभी जानकारी स्कूल की वेबसाइट और डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। प्रशासन ने कहा कि यह आदेश लागू करने के बाद 15 जून तक प्रशासन को इसकी वापस जानकारी भी देनी होगी। गौरतलब है कि यूटी प्रशासन ने बहुत से ऐसे स्कूलों को लीज पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पर जमीन कम रेट पर आवंटित कर रखी है। सभी बातों को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के लिए नेशनल कैपिटल दिल्ली के आदेशों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही पंजाब-हरियाणा के लिए फैसलों को भी देखते हुए यह आदेश जारी हुए हैं।
ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई

प्रशासन ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से उनके खर्चे और फंड संबंधी सभी मामलों की ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अधिकतर स्कूलों ने यह रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। अब प्रशासन ने यह नियम सख्ती से लागू करने के आदेश और उन्हें देखने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी है।
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