मुरादाबाद के डीएसपी सागर जैन ने बताया शादी रजिस्टर कराने पहुंचे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को जांच होने तक परिवार के साथ रहने की अनुमति दी है। वहीं महिला को उसके परिवार वालों के साथ भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण विरोधी कानून की धाराएं लगाने के सवाल पर पुलिस का कहना है कि पहली नजर में कानून का उल्लंघन हुआ है। फिलहाल जांच जारी है।
बता दें कि हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति और महिला को मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के बहार ही शादी रजिस्टर कराने से पहले रोक दिया था। इसके साथ हिन्दू युवा वाहिनी ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगाए। डीएसपी सागर जैन बताया कि दोनों अलग-अलग धर्म से हैं और महिला के परिवार वालों ने लुधियाना में लापता की एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला को उसके परिजनों के पास वापस भेजा गया है। यहां अपहरण का केस दर्ज किया गया है।
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अखिलेश से खफा बोले शिवपाल- …तो मुझे पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते महिला के घर के नजदीक दुकान पर काम करता था पुलिस ने बताया कि आरोपी कटघर इलाके का ही रहने वाला है, जो लुधियाना में महिला के घर के नजदीक एक दुकान पर कार्य करता था। मुरादाबाद सिविल पुलिस थाना के प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं।