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शादी को हो गए 26 साल
पुलिस लाइन स्थित नारी उत्थान केंद्र की काउंसलर रितु नारंग ने बताया कि रामपुर निवासी महिला का निकाह 26 साल पहले कटघर थानाक्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से हुआ था। शौहर ने पत्नी के बिना कहे मायके जाने से नाराज़ होकर महिला को शादी के 26 साल बाद लिखित में तलाक़ दे दिया था। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत एसएसपी मुरादाबाद से की। तब एसएसपी ने नियम अनुसार इस मामले को नारी उत्थान केंद्र में काउंसलिंग के लिए भेज दिया था।
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इस वजह से दी तलाक
जब दोनों पति पत्नी नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर के सामने पहुचे, तो काउंसलर रितु नारंग ने पहले तो यह समझा की शायद यह पति पत्नी के माता-पिता हैं, तब उन्होंने दोनों पति पत्नी से कहा कि आप लोग अपने बेटे बहू को अंदर भेजिए। लेकिन जब पति-पत्नी ने उन्हें बताया कि वो अपने ही विवाद के सम्बंध में आये हैं। तो वो हैरान हो गई और उन्होंने ने उनसे तलाक देने का कारण पूछा तो पति ने बताया कि उसकी पत्नी आए दिन अपने मायके उसको बिना बताए चली जाती है। जिससे गुस्से में आकर उसने तलाक दी है।
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ऐसे माने दोनों
जिसके बाद काउंसलर रितु नारंग ने उन्हें समझाया कि इस उम्र में आपका यह कदम अच्छा नहीं है, और अब सरकार ने तलाक देने पर 3 साल की सज़ा देने का कानून भी बना दिया है। ये जानकारी मिलने पर महिला ने अपने शौहर से तलाक नामा लेकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और दोनों ही पति पत्नी हंसी-खुशी अपने घर चले गए।