आदेश हुए जारी- यूपी परिवहन मंत्री ने सभी जिलों के परिवहन विभाग के अफसरों को आदेश जारी किए हैं कि अब इन कामों को हर हाल में सात दिनों में ही पूरा किया जाए। जनहित गारंटी अधिनियम के अंतर्गत परिवहन से जुड़े सारे काम एक सप्ताह में कराना जरूरी होगा। इसकी जिम्मेदारी आरटीओ, उपपरिवहन आयुक्त की होगी। वह नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाएंगे।
ये भी पढ़ें- जमा राशि हो जाएगी जब्त, वाहन के VIP नंबर को लेकर हुआ बदलाव परिवहन मंत्री ने दिया बयान- परिवहन मंत्री अशोक कटारिया (Asho k Kataria) ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस, नए वाहन परमिट व वाहनों के पंजीयन के लिए दो-दो सप्ताह लग रहे हैं। ऐसे में अब नई व्यवस्था की है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के एक हफ्ते के अंदर ही डीएल, वाहन पंजीयन व नए वाहन के परमिट वाहन स्वामियों को मिल जाएंगे। साथ ही नए वाहनों के पंजीयन के वक्त वाहन की पत्रावली को आरटीओ दफ्तर में दिखाने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।