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लव जिहाद कानून: सपा सांसद बोले- टॉर्चर से बचने के लिए हिन्दू लड़कियों को बहन मानें मुस्लिम लड़के

locationमुरादाबादPublished: Nov 27, 2020 01:14:14 pm

Submitted by:

lokesh verma

Highlights
– योगी सरकार के लव जिहाद को लेकर धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने खोला मोर्चा
– सपा सांसद एसटी हसन ने लव जिहाद को बताया पॉलिटकल स्टंट
– कहा- देश में हजारों साल से बालिग होनेे पर बच्चे अपना जीवनसाथी खुुद चुनते आए हैं

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मुरादाबाद. योगी सरकार के लव जिहाद को लेकर धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। संभल से सपा सांसद शफीकुर्रहमान वर्क ने जहां इस कानून को भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील करार दिया है। वहीं, अब मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने इसे लव जिहाद को पॉलिटकल स्टंट बताया है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से अपील करतेे हुए कहा है कि वह हिंदू लड़कियों को बहन समझें।
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समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन का कहना है कि हमारे देश में हजारों साल से बालिग होनेे पर बच्चे अपना जीवनसाथी खुुद चुनते आए हैं। मुस्लिम हिन्दू से शादी करता है तो हिन्दू मुस्लिम से करता है। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा कम ही होता है। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि शादी तो मर्जी से हो जाती है, लेकिन जब समाज दबाव डालता है तो कहा जाता है कि उन्हें पता नहीं था कि लड़का मुस्लिम है। उन्होंने मुस्लिम युवकों से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम हिन्दू लड़कियों को अपनी बहन के समान समझें। क्योंकि सरकार ने अब ऐसा कानून बनाया है, जिसके तहत उन्हें जबरदस्त तरह से टॉर्चर किया जाएगा। इसलिए मुस्लिम अपने आपको बचाते हुए किसी के लव में न पड़कर अपना जीवन बचाएं।
बता दें कि इससे पहले संभल लोकसभा सीट से सपा सांसद शफीकुर्रहमान वर्क बयान देते हुए कहा था कि लव जिहाद कानून भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील है। आगामी विधानसभा चुनाव में लव जिहाद ही भाजपा को खा जाएगा। उन्होंने कहा था कि योगी सरकार अपनी गलतियां और कमियां छिपाते हुए नए-नए कानून ला रही है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम के हिन्दू से शादी करनेे के मामलों को जुर्म नहीं माना है तो योगी सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवमानना कैसे कर सकती है।
ये है योगी सरकार का लव जिहाद पर अध्यादेश

बता दें कि लव जिहाद पर योगी सरकार ने एक अध्यादेश को पास किया है, जिसके अनुसार शादी के लिए धोखे से धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए डीएम को दो माह पूर्व सूचना देनी होगी। इसके साथ ही अध्यादेश में धर्मांतरण के लिए 15 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल का भी प्रावधान है। वहीं, अगर एसी-एसटी समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है।
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