पहले हो चुकी है घटनाएं
यहां कुछ महीने पहले एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें एक युवक रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान ट्रेन आ गई और युवक की कटकर मौत हो गई थी। इस मामले को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने गंभीरता से लिया था। सेल्फी की वजह से ट्रेन में या पटरियों पर कितनी मौतें हो चुकी हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार कराई गई। इसमें यह बात सामने आई कि रेल प्रशासन द्वारा जागरूक करने के बाद भी चलती ट्रेन के अंदर, कोच के दरवाजे पर खड़े होकर, प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर या आती हुई ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं।
पहले नहीं होती थी कार्यवाही
बीते महीने तक सेल्फी लेने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था। लिहाजा आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई ऐसे मामले में कार्रवाई नहीं कर पाते थे। अब रेलवे ने जुर्माना वसूलने के साथ जेल भेजने का प्रावधान किया है।
सेल्फी हो गया अपराध
रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पी श्रीनिवास की ओर से जारी पत्र में ट्रेन में सेल्फी लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल करने की जानकारी दी गई है। छह माह की जेल या दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई कार्रवाई करेंगे।