रामपुर के जिला अधिकारी शिव सहाय बोले पूर्व की सरकार में तत्कालीन एसडीएम ओर ग्रामप्रधान की ज़मीन विनमय को लेकर बड़ी धांधली की गई थी। जिसको संज्ञान में लेते हुए मैंने रेवन्यू बोर्ड ऑफ इलाहाबाद में आज़म खान साहब के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। आज़म खान साहब पर आरोप लगे है कि उन्होंने अपनी सरकार में गलत तरह से जमीन विनमय करवाया गया है। ग्राम प्रधान के अलावा कई अफसरों की लापरवाही की बात सामने आई, जिसको लेकर यह केस दर्ज करवाया गया।
आज़म के उपर नदी की जमीन के बदले करोड़ों की अच्छी जमीन हथियाने का आरोप सपा नेता आज़म खान पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता के रसूक के चलते नदी की जमीन जो बेहद घटिया जमीन है उसके बदले में अच्छी जमीन पर कब्ज़ा कर, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय में भवन बनवा दिए। आलिया गंज के तमाम लोगों की चक रोड तोड़कर कब्जा कर लिया।
क्या कहता है कानून कानून कहता है कि जमीन का विनिमय धारा-132 के तहत किया जाता है। जिसमें गांव का प्रधान प्रस्ताव पास कराकर एसडीएम एडीएम को भेजता है। जिसके बाद एडीएम उसे मान लेते हैं जबकि 1964 से प्रधान के अधिकार कानून ने खत्म कर दिए हैं। जिसके बाद यह पावर केवल डीएम को होती है। एसडीएम-एडीएम को गांव का प्रधान प्रस्ताव बनाकर भेजता हैं लेकिन यहां पर प्रधान को डीएम बनाकर करोड़ों की जमीन आज़म खान के नाम करवा दिए गए हैं।
पूर्व मंत्री के बेटे शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश हनी की शिकायत पर हुई है यह कार्रवाई सत्ता बदलने के बाद से ही भाजपाई लगातार आज़म खान और उनके बेटे के खिलाफ मुद्दे लेकर सरकार और हाईकोर्ट जा रहे हैं। जहां अलग- अलग मामलों की जांच अलग-अलग चल रही हैं लेकिन इसी दौरान एक जांच हुई जिसमें यह बात साफ हो गया है कि सपा नेता आज़म खान ने अपने रसूक के चलते करोड़ों की जमीन के वारे न्यारे कर लिए।