नए आदेश में पूरा बाजार तो एक साथ खुल सकेगा, लेकिन समय सुबह नौ से शाम पांच बजे तक का ही रहेगा। वहीं शादी समारोह व अंत्येष्टि आदि के लिए प्रतिबंध पूर्ववत ही जारी रहेंगे। वहीं यात्री बसों को लेकर भी कोई दिशा-निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं। कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाजार में सभी दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी। रविवार का कोरोना कफ्र्यू यथावत रहेगा। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय भी सुबह नौ से शाम आठ बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। होम डिलीवरी एवं टेक अवे की सुविधा यथावत रहेगी। समस्त लॉजिंग-होटल एवं रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। बाकी प्रतिबंध पूर्व की तरह जारी रहेंगे।