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धोखाधड़ी कर फर्जी FIR बनाई और निकाल लिया लाखों मुआवजा

locationमोरेनाPublished: May 27, 2022 07:14:15 pm

Submitted by:

Hitendra Sharma

थानों में नहीं हुआ केस दर्ज, अब कार्रर्वाई की तैयारी

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मुरैना. मध्य प्रदेश भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजनान्तर्गत मृत्यु अनुग्रह सहायता योजना के तहत मृतक के आश्रितों को सामन्य मृत्यु पर 2 लाख रू एवं दुर्घटना में हुई मृत्यु में 4 लाख रू की सहायता राशि प्रदाय करने का प्रावधान है। जनपद पंचायत पहाडग़ढ़ में कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से एफआइआर दर्शाकर अनुग्रह राशि हड़प ली।

जांच के बाद संबंधित थाने से पता चला कि थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व सील सभी जाली है। एसडीओपी जौरा मानवेन्द्र सिंह के निर्देशन में जांच उपरांत मामला फर्जी पाया गया और उसमें धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना के द्वारा पुलिस अधीक्षक मुरैना को प्रेषित, जनपद पंचायत, पहाडगढ जिला मुरैना कार्यालय की ग्राम पंचायत मानपुर की मध्य प्रदेश भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजनान्तर्गत मृत्यु अनुग्रह सहायता से सम्बन्धित नस्ती मृतक की मृत्यु की सही जांच कर कार्रवाई करने हेतु प्राप्त हुई थी। जांच उपरांत मामलों में फर्जीवाड़ा सामने आया है।

ग्राम पंचायत मानपुर में मृतक रामनिवास पुत्र रामगोपाल शर्मा की मृत्यु 10 मई 2020 को सबलगढ़ में एक्सीडेंट से दर्शाया जाकर शासन की म.प्र. भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजनान्तर्गत मृत्यु अनुग्रह राशि 04 लाख रू की सहायता प्राप्त करने हेतु मृतक के भाई लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा आवेदन किया गया। उक्त प्रकरण में सहायक सचिव ग्राम पंचायत मानपुर देशराज सिंह एवं सरपंच मुन्नीदेवी द्वारा 26 जनवरी 2021 को ठहराव प्रस्ताव पारित कर अनुशंसा की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पहाडगढ द्वारा मृतक रामनिवास की मृत्यु के सम्बन्ध में रिपोर्ट की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी सबलगढ को पत्र लेख किया गया, जिसकी प्रति पर हस्तलिपी में मृतक रामनिवास शर्मा की एफआईआर दर्ज होने व रजिस्ट्रेशन नं 026 दिनांक 10 मई 2020 लेख होकर थाना प्रभारी सबलगढ की पद मुद्रा लगी थी। इसकी तस्दीक करने पर पता चला कि सबलगढ़ थाना प्रभारी की सील व हस्ताक्षर दोनों ही फर्जी हैं और जिस अपराध क्रमांक 26 पर एक्सीडेंट का केस दर्ज होना बताया है उस क्रमांक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज होना बताया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत परसोटा में मृतक भरत पुत्र भगवनलाल कुशवाह की मृत्यु 21 दिसंबर 2020 को एबी रोड बानमौर में दर्शाया जाकर शासन की म.प्र. भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल योजनान्तर्गत मृत्यु अनुग्रह राशि 04 लाख रू की सहायता प्राप्त करने हेतु मृतक के पिता भगवनलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन किया गया।

निरार थाने में लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम मानपुर, ग्राम पंचायत मानपुर सहा. सचिव देशराज सिंह, मुन्नीदेवी पूर्व सरपंच व प्रधान प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत मानपुर, शाखा प्रभारी मातादीन शर्मा सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत पहाडगढ, भूरा धाकड पुत्र श्रीनिवास धाकड निवासी ग्राम पंचायत रजौदा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

वहीं एसडीओपी जौरा द्वारा परसोटा में मृतक भरत पुत्र भगवनलाल कुशवाह की मौत पर हुए फर्जीवाड़े की शिकायत जांच में भगवनलाल पुत्र बहुदर सिंह निवासी ग्राम परसोटा, ग्राम पंचायत परसोटा के सचिव रामाधार सिंह, शाखा प्रभारी मातादीन शर्मा सहायक ग्रेड 3 जनपद पंचायत पहाडगढ, भूरा धाकड पुत्र श्रीनिवास धाकड निवासी ग्राम पंचायत रजौदा के विरुद्ध शासन की योजनान्तर्ग मृतक के आश्रितों को 04 लाख रू की अनुग्रह सहायता राशि का लाभ दिलाये जाने हेतु पुलिस सम्बन्धी कूटरचित दस्तावेज उपयोग किये जाने एवं थाना प्रभारी बानमौर की कूटरचित सील का उपयोग करने से प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाया जाने से थाना प्रभारी जौरा जिला मुरैना को अपराध पंजीबद्ध करने हेतु नस्ती प्रेषित की गई है।

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