लेनदेन के विवाद में लाठियों से हमले में मौत के आरोपी को सात वर्ष का कारावास
लेनदेन के विवाद में घर बुलाकर लाठियों से हमला और बाद में घायल श्रीकृष्ण जाटव की मौत के आरोपी आरोपी लेखराज पुत्र मोहन सिंह, उम्र- 45 वर्ष, निवासी- ग्राम गोबरा, थाना बानमोर, के विरुद्ध न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), मुरैना ने सात साल सश्रम कारवास का फैसला सुनाया है।
मोरेना
Published: July 31, 2022 03:06:08 pm
मुरैना. एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना सितंबर 2015 को बानमोर थाना क्षेत्र के ग्राम गोबरा की है। अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने यह जानकारी दी।
अभियोजन के अनुसार मृतक श्रीकृष्ण जाटव और आरोपी लेखराज मुरैना और ग्वालियर में संपत्ति के क्रय-विक्रय का कार्य करते थे। इस प्रकार दोनों के बीच आपस में लेनदेन का संबंध स्थापित हो गया। लेनदेन के विवाद में बाद में दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हो गया था। इसी दौरान आठ सितंबर 2015 को फरियादी मनीराम जाटव अपने भाई श्रीकृष्ण और बहनोई के साथ बानमोर गया था। इसी दौरान आरोपी लेखराज नगर परिषद कार्यालय के पास मिल गया। मरने से पहले श्रीकृष्ण ने आरोपी लेखराज से अपना लेन-देन का हिसाब निपटा लेने की बात कही। इस पर लेखराज तीनों को अपने साथ अपने गांव गोबरा ले गया। घर पहुंचते ही आरोपी एक लाठी लाया और श्रीकृष्ण पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि आज हिसाब निपटा ही देते हैं। मृतक के भाई और बहनोई ने बचाया तो उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट से श्रीकृष्ण बेहोश हो गया तो आरोपी उसे लेकर हाइवे पर गया और वहां भी मारपीट करके वहीं बेहोश छोड़ गया। पीछे से मृतक का भाई मनीराम और बहनोई मुकेश पहुंचे तो एंबुलेंस बुलाकर श्रीकृष्ण को जिला अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान दो दिन बाद 10 सितंबर को श्रीकृष्ण की मौत हो गई। इस पर पुलिस ने धारा 304 बी का इजाफा किया और विवेचना के बाद प्रकरण विचारण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आरोपी को सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक इंद्रेश कुमार प्रधान ने की।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश-मुरैना
पत्रिका डेली न्यूज़लेटर
अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें
अगली खबर
