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हत्या के मामले में आाधा दर्जन आरोपियों को आजीवन कारावास

locationमोरेनाPublished: Jan 19, 2022 03:21:25 pm

Submitted by:

Ashok Sharma

– जौरा न्यायालय ने दिए सजा के निर्देश

हत्या के मामले में आाधा दर्जन आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में आाधा दर्जन आरोपियों को आजीवन कारावास


मुरैना. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जौरा, जिला-मुरैना की न्यायालय ने आरोपी दीपक पुत्र बाबूलाल बाल्मीक, केदार पुत्र काशीराम बाल्मीक, कमलकिशोर पुत्र मुन्नालाल बाल्मीक, जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र केदार बाल्मीक, मुन्नालाल पुत्र मूंगाराम बाल्मीक निवासी पुराना जौरा, राजकुमार पुत्र वीरेन्द्र बाल्मीक निवासी बड़ी माता के पास, भवानी पुरा, जिला-भिण्ड को भादंसं की धारा- 302, 326, 324, 148 में दोषी पाते हुये सभी आरोपियों को आजीवन कारावास व 5500-5500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन अधिकारी व सहायक मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया विमला ने थाना जौरा में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की थी कि ७ मई २०१७ को समय सुबह करीब 07 बजे जब वह एवं उसके दोनों लडक़े सोनू, दीपू एवं पुत्री डाली उर्फ रानी के साथ पचबीघा पानी की टंकी के पास सफाई कर रहे थे तो इतने में आरोपी मुन्नालाल, केदार, कमलकिशोर, राजकुमार, जीतू एवं दीपक सभी एक राय होकर हाथों में लाठी, फर्सा, सरिया लेकर आये और गालियां देते हुये बोले कि होली वाले दिन हुए झगड़े में दर्ज धारा-326 के केस में राजीनामा कर लो नहीं तो यहीं काटकर लाश बिछा देगें। फरियादिया एवं उसके लडक़ों ने कहा कि पुराने केस में राजीनामा नहीं करेगें, इसी बात पर सभी आरोपी लाठी, डण्डे व सरिया से लैस होकर जान से मारने की नियत से उन सभी ने मारना पीटना शुरू कर दिया। फरियादिया, उसके लडक़े व पुत्री घायल होकर बेहोश हो गये। आरोपी ये सोचकर भाग गये कि ये मर गये है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से थाना जौरा में आरोपीगण के विरूद्ध भादंसं की धारा 197-ए, 307, 147, 148, 149, 323, 234, 506 के तहत रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। घायलों को ग्वालियर रैफर किया गया जिसमें जयारोग्य हॉस्पीटल में घायल दीपू की दौरान उपचार मौत हो गई थी। आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान आए साक्ष्य एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुये दण्डित किया। उक्त प्रकरण शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में सूचीबद्ध कर लिया था। उक्त प्रकरण में रोशनलाल छापरिया जिला अभियोजन अधिकारी जिला मुरैना के निर्देशन में पैरवी अंगराज सिंह कुशवाह विशेष लोक अभियोजक व एडीपीओ जौरा जिला मुरैना द्वारा की गई।
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