बटांकन के बदले रिश्वत लेने वाले पटवारी को पांच साल जेल, 50 हजार रुपए जुर्माना
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) मुरैना ने बटांकन के बदले रिश्वत लेने वाले पटवारी (निलंबित) जगदीश डंडोतिया के विरुद्ध पांच साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है।
मोरेना
Published: August 03, 2022 06:30:18 pm
मुरैना. रिश्वत में सहयोगी सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी रामदीन शर्मा के विरुद्ध भी चार साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। रिश्वत लेते हुए पटवारी 24 जुलाई 2014 को पकड़ा गया था।
अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी रश्मि अग्रवाल के अनुसार प्रकरण जमीन के बटांकन से संबंधित है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम खनेता िनिवासी फरियादी गिर्राज जाटव ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत की थी कि उसके पिताजी द्वारा 18-20 साल पहले फूल सिंह यादव से तीन बीघा कृषि भूमि उसके स्वयं व भाई के नाम से खरीदी थी। घटना की तारीख से दो वर्ष पहले सीमांकन पटवारी जगदीश डंडोतिया ने किया था और उसकी जमीन में से पांच आरे भूमि कम कर विक्रेता फूल सिंह यादव के हिस्से में निकाल दी। तब फरियादी गिर्राज जाटव ने पटवारी जगदीश डंडोतिया से जमीन का बटांकन करने के लिए कहा तो पटवारी ने 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। फरियादी इस मामले में लोकायुक्त पुलिस से मिला तो प्रमाण जुटाने के लिए वॉईस रिकॉर्डर लोकायुक्त पुलिस ने उपलब्ध करवाया। उसे लेकर जब गिर्राज पटवारी जगदीश डंडोतिया के दुर्गा कॉलोनी, कमिश्नर कॉलोनी के बगल से, आवास पर मिला तो उसने 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत मांगने की बात रिकॉर्ड होने पर आवेदक ने लोकायुक्त पुलिस को उपलब्ध करवा दी। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने 24 जुलाई 2014 को पटवारी जगदीश डंडोतिया के निवास पर जाकर रिश्वत के रुपए देने की बात कही। पटवारी ने पास में बैठे राजस्व विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारी और बीटीआई रोड निवासी रामदीन शर्मा को रिश्वत के रुपए देने के लिए कहा। जैसे ही गिर्राज ने रामदीन को रुपए दिए, लोकायुक्त पुलिस ने दबोच लिया। विवेचना के बाद लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रोशनलाल छापरिया एवं निर्मल कुमार अग्रवाल आवश्यक साक्ष्य और कथन कराए। प्रकरण सिद्ध होने पर न्यायालय ने सजा का आदेश पारित किया।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)- मुरैना
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