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रिपोर्ट पर से आरोपियों को गिरफ्तार के उपरांत माल जब्त कर प्रकरण में विवेचना की। विचारण के दौरान न्यायालय में फरियादी राकेश बघेल साक्षी कमलेश, सुनीता के कथन घटना के संबंध में कराए गए। आरोपियों से जब्त माल की शिनाख्ती कार्रवाई तथा तहसीलदार एवं पुलिस के साक्ष्य के आधार पर मामले को प्रमाणित पाते हुए। आरोपी कमलेश एवं छोटू उर्फ कृष्णा को भादंसं की धारा एमपीडीके एक्ट के अपराध में सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो दो हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया है।
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आरोपी विनोद जाटव विचारण के दौरान फरार हो गया। इसी प्रकार थाना कोतवाली के एक अन्य लूट १० मार्च २०१६ के मामले में भी जब्ती माल, शिनाख्ती कार्रवाई एवं पुलिस के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपियों में से कमलेश जाटव सात वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए का जुर्माने से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव में आरोपी छोटू उर्फ कृष्णा को बरी कर दिया है। वहीं इस मामले में भी विनोद कुमार फरार है।