Mhada की महत्वाकांक्षी योजना से मोतीलाल नगर का होगा पुनर्विकास
गृह निर्माण मंत्री का जवाब…
खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में 12 बकायेदार डेवलपर्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी, यह जानकारी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दी। मुंबई म्हाडा में पुनर्विकास योजनाओं का निजी डेवलपर्स पर 167 करोड़ बकाया का सवाल विधानसभा में आमदार बालाजी किणेकर, प्रताप सरनाईक, सुनील प्रभू, आशिष शेलार, अजय चौधरी, कॅप्टन सेल्वन की ओर से उठाया गया था।
मोतीलाल नगर में एसआरए परियोजना, म्हाडा ने इसलिए बनाई योजना?
मांगा जा रहा विवरण…
इस बीच इन 44 डेवलपर्स में से छह विकासक एसआरए के तहत पुनर्विकास के अधीन हैं और उन डेवलपर्स को भी स्टॉप वर्क नोटिस दिए गए हैं। आव्हाड ने बताया कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि इन डेवलपर्स को कोई और अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं आव्हाड ने कहा कि इन डेवलपर्स से म्हाडा अधिनियम 1976 की धारा 180 के तहत कार्रवाई करने के लिए डेवलपर्स के बैंक खाते का विवरण और डेवलपर्स की चल और अचल संपत्ति का विवरण देने का अनुरोध किया गया है।
वर्षों से MHADA प्राधिकरण से सैकड़ों लोग लगाए बैठे थे आस
103 करोड़ रुपए का भुगतान…
आव्हाड ने आगे कहा कि इस रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि इन डेवलपर्स से लंबित किराया संग्रह के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जाएगी। 1 अप्रैल 2016 से 31 जनवरी 2020 की अवधि के दौरान डेवलपर्स को बकाया जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए, जिनमें से कुल 27 ने कुल 103 करोड़ रुपए किराए की राशि का भुगतान किया है।