विदित हो कि पेरेंट्स-टीचर्स एसोसिएशन यूनाइटेड फोरम ने छात्रों को लाने-ले जाने के लिए दैनिक चालकों पर जुर्माना लगाया। वहीं हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर मांग की गई है कि राज्य सरकार को इस संबंध में उचित आदेश दिए जाएं। साथ ही याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम -2012 के तहत स्कूल बस सुरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश देना चाहिए। याचिका पर बुधवार दोपहर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और जस्टिस रियाज छागला उनके सामने पेश हुए। इस संबंध में सरकार का पक्ष सुनने के बाद पीठ ने घोषणा की है कि अगले शुक्रवार को फैसला लिया जाएगा।