script

Mumbai: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को झटका, BMC को 2 सप्ताह में अवैध निर्माण गिराने का आदेश, 10 लाख का जुर्माना लगा

locationमुंबईPublished: Sep 20, 2022 01:35:27 pm

Submitted by:

Dinesh Dubey

Narayan Rane: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बंगले में हुए निर्माण में ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (एसएसआई) और ‘कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन’ (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन किया गया है।

BJP Leader Narayan Rane

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे

Mumbai News: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मंगलवार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को राणे के मुंबई स्थित अधीश (Adhish) बंगले में किए गए अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएमसी को इस काम के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। साथ ही बीजेपी नेता पर दस लाख का जुर्माना भी ठोका है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बंगले में हुए निर्माण में ‘फ्लोर स्पेस इंडेक्स’ (एसएसआई) और ‘कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन’ (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को राणे परिवार द्वारा संचालित कंपनी की ओर से दाखिल दूसरे आवेदन पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
यह भी पढ़ें

Mumbai: ‘जब कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है तो गगनचुंबी इमारतें क्यों…’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा

दरअसल बंगले में निर्माण अवैध घोषित होने के बाद राणे परिवार से संबंधित कंपनी ने आवेदन दाखिल कर अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग की थी।

कोर्ट ने बीएमसी को दो सप्ताह के भीतर अनधिकृत हिस्से को गिराने और एक सप्ताह बाद कोर्ट को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और इस राशि को दो सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया।
इस दौरान राणे के वकील ने कोर्ट से छह सप्ताह का समय मांगा, जिससे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचाया जा सके, हालांकि कोर्ट ने यह अनुरोध खारिज कर दिया।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के तहत सेक्शन 488 के मुताबिक मुंबई नगर निगम द्वारा राणे को नोटिस भेजा गया था। इसके बाद नगर निगम ने निर्माण को गिराने का नोटिस जारी किया। इसे लेकर नारायण राणे ने कोर्ट का रुख किया था।

ट्रेंडिंग वीडियो