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मालेगांव ब्लास्ट केस:कर्नल राजपुरोहित की डिस्चार्ज याचिका बॉम्बे हाइकोर्ट में मंजूर,इस तारीख को होगी सुनवाई

महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम ब्लास्ट के आरोपी कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को बॉॅम्बे हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है…

मुंबईJun 22, 2018 / 05:32 pm

Prateek

Colonel Prasad Shrikant Purohit

Colonel Prasad Shrikant Purohit

(मुंबई): महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम ब्लास्ट के आरोपी कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को बॉॅम्बे हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। श्रीकांत की ओर सेे बम ब्लास्ट मामले में पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए अदालत में डिस्चार्ज याचिका दायर की गई थी कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

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डिस्चार्ज याचिका में इन बातों का जिक्र

मिली जानकारी के अनुसार कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की ओर से दाखिल की गई याचिका में इस बात का जिक्र किया गया कि राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व में सेना से कोई अनुमति नहीं ली। इस वजह से उन्हें इस मामले से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

 

इस दिन होगी सुनवाई

कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 को होगी। बता दें कि इस बम ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर्नल पुरोहित को जमानत मिली हुई है।

 

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यह है मालेगांव विस्फोट मामला

29 सितंबर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने बम धमाका हुआ। इस धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह धमाका एल एम एल फ्रीडम मोटरसाइकिल में हुआ था। जांच में पाया गया कि विस्फोटक को बाइक में फिट किया गया था। इस धमाके के संबंध में आजाद नगर पुलिस स्टेश में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में हत्या, हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश के साथ यूएपीए भी लगाया गया था। बाद में इस मामाले कि जांच एटीएस को सौंप दी गई थी। एटीएस ने बाइके के चैसीस नम्बर से मिले सबूत को आधार मानकर सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया। जांच में बताया गया कि धमाके वाली बाइक साध्वी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसके बाद स्वामी दयानंद पांडे, मेजर रमेश उपाध्याय और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित समेत कुल 11 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

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