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तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार

locationमुंबईPublished: Mar 06, 2019 09:20:48 pm

Submitted by:

Nitin Bhal

11 पुलिसकर्मियों के आजीवन कारावास पर 6 महीने की रोक का मामला

तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई महाराष्ट्र सरकार को फटकार

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एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा समेत 22 लोग हुए थे गिरफ्तार, लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर की कहानी

मुंबई. कुख्यात बदमाश राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के फर्जी एनकाउंटर के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई है। 11 दोषी पुलिस अधिकारियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को 6 महीने तक स्थगित करने के राज्य सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। दरअसल, लखन भैया और उसका मित्र अनिल भेडा दोनों को पुलिस ने मुंबई के समीप वासी में नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया था। बाद में वर्सोवा में नाना-नानी पार्क के पास पुलिस ने लखन का फर्जी एनकाउंटर किया था, जिस पर उच्च न्यायालय ने इस मामले के जांच के आदेश दिए थे। इसमें पुलिस की ओर से लखन को मारने के लिए सुपारी देने की बात सामने आई थी। इसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रदीप सूर्यवंशी के साथ 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से लखन का मित्र भेडा अचानक से गायब हो गया था। न्यायालय ने प्रदीप शर्मा को छोड़ 13
पुलिस कर्मियों समेत अन्य लोगों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
यह काम न्यायालय का है : याचिकाकर्ता

इसमें से 11 पुलिसकर्मियों की सजा 6 महीने स्थगित करके उन्हें जल्दी छोडऩे का निर्णय राज्य सरकार ने दिसंबर 2015 में लिया था। इस निर्णय के विरोध में एडवोकेट राम प्रसाद गुप्ता ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि यह काम सरकार का न होकर न्यायालय का है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्णय सुनाया है। न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी और रेवती डेरे की खंडपीठ ने इन पुलिस वालों की सजा 6 महीने स्थगित करके उन्हें जल्दी छोडऩे के निर्णय को नकार दिया है।
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